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CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा, 1 लाख का जुर्माना

कोर्ट की अवमानना मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव (Nageshwar Rao) को दोषी ठहराया गया है. चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लीगल एडवाइज़र ने कहा था कि एके शर्मा का ट्रांसफ़र करने से पहले सुप्रीमकोर्ट में हलफ़नामा दायर कर इजाज़त मांगी जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया.

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