आधार के जरिये हो अज्ञात शवों की शिनाख्त, UIDAI ने कहा- ऐसा करना तकनीकी-कानूनी रूप से सही नहीं’ Dipraj Sarkar Wednesday, February 06, 2019 यूआईडीएआई ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ को बताया कि आधार बायोमीट्रिक्स का इस्तेमाल शवों की पहचान के लिये करना आधार अधिनियम के विपरीत है. from Zee News Hindi: India News http://bit.ly/2Tu4kIm