न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वे निर्माता और थिएटर मालिकों को मुफ्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए 20 लाख रुपये दें.
from Zee News Hindi: India News http://bit.ly/2DbTPDr