सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आम्रपाली समूह की सभी 15 प्रमुख रिहायशी संपत्ति नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को दे सकता है, क्योंकि कंपनी परेशान 42,000 मकान खरीदारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में नाकाम रही है.
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