नए एक्ट की धारा (129) के तहत चार साल से ज्यादा की आयु वाले हर शख्स के लिए जो दोपहिया वाहन की सवारी कर रहे हैं, उनके लिए हेलमेट अनिवार्य है. वहीं, धारा (128) के तहत दो पहिया वाहन का चालक अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा.
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