दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही करेगा DDCA के अधिकारियों का भुगतान

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए के अधिकारियों को भुगतान वही शख्स कर पाएगा जिसे कोर्ट ने नियुक्त किया है।

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