कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, मुस्लिम मर्द को दूसरी शादी का अधिकार लेकिन पहली बीवी भी ले सकती है तलाक Dipraj Sarkar 6:18 PM Dipraj Sarkar कर्नाटक हाई कोर्ट की कालबुर्गी खंडपीठ में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस पी कृष्णा भट ने यह बात निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कही। from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/33DbBvZ Tweet Share Share Share Share Related Post
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