उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ अध्यादेश को पारित कर दिया है. इस अध्यादेश में 10 साल तक की कड़ी सजा और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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