सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बताया कि वे इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को गर्भवती महिला को वापस लेने का दिया गया सुझाव केवल मानवीय आधार पर है और इसे कानूनी निर्देश के रूप में न देखा जाए.
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